Sunday - 7 January 2024 - 1:41 AM

योगी सरकार ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत

जुबिली न्‍यूज डेस्‍क

उत्तर प्रदेश में माल खरीद कर बेचने वाले ट्रेडर्स को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें अब आधा फीसदी ही एसजीएसटी देना पड़ेगा। अभी तक यह एक फीसदी के करीब देना पड़ रहा है। अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर आलोक सिन्हा ने उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (42वां संशोधन) नियमावली-2020 जारी कर दी है।

केंद्र के संशोधन के आधार पर इसे संशोधन किया गया है। जीएसटी में ट्रेडर्स यानी माल खरीद कर बेचने वालों के लिए जीएसटी देने की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

यह भी पढ़े : COVID 19: 24 घंटे में 1290 मरीजों की हुई मौत

इसके साथ ही भविष्य में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले समाधान योजना का लाभ भी दिया जा सकेगा। अभी तक केवल सर्विस सेवाओं में होटल और रेस्टोरेंट वालों को ही फायदा मिल रहा था। अब इसके अलावा अन्य सर्विस प्रदाताओं को इसका लाभ मिल सकेगा।

इसके साथ ही किसी तरह के सामान की आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी देने में राहत दे दी गई है। नई व्यवस्था के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं कुल टर्नओवर का ढाई फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा।

पहले यह करीब पांच फीसदी तक देना पड़ रहा था। इसी तरह गुड्स सर्विस सेवा पर तीन फीसदी जीएसटी देने व्यवस्था की गई है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली कही जाएगी और इसे 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी माना जाएगा।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com