एकतरफा प्यार में मर्डर, SC ने आरोपी को लगाई फटकार; अजय देवगन की फिल्म का किया जिक्र

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एकतरफा प्यार में महिला और उसके पिता की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसकी तुलना अभिनेता Ajay Devgn की चर्चित फिल्म Omkara से की।
जस्टिस Vikram Nath की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस Sheel Nagu और जस्टिस V. S. Chandrachud Mohan (जैसा रिपोर्ट में उल्लेखित) शामिल थे, आरोपी सागर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
“तुमने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार डाला”
सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, “हे भगवान! तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला, उसके पिता को मार डाला। तुम तो बड़े बेखौफ हो।”
अदालत ने आगे टिप्पणी की कि यह मामला किसी फिल्मी कहानी जैसा प्रतीत होता है और इसी संदर्भ में अजय देवगन की फिल्म ‘ओमकारा’ का उल्लेख किया गया।
शादी से दो दिन पहले हुई थी वारदात
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है। आरोप है कि सागर नामक युवक महिला से एकतरफा प्रेम करता था और उसका लगातार पीछा करता था।
जब महिला की शादी किसी अन्य व्यक्ति से तय हो गई, तो शादी से दो दिन पहले आरोपी अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और कथित तौर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में महिला और उसके पिता की मौत हो गई थी।
हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
आरोपी ने पहले Allahabad High Court से जमानत मांगी थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
हालांकि सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने साफ संकेत दिया कि वह आरोपी को राहत देने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद आरोपी के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
जांच में सामने आया ‘एकतरफा प्यार’ का एंगल
पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार, यह मामला एकतरफा प्रेम और जुनून से जुड़ा था। जांच में पाया गया कि आरोपी महिला के विवाह से नाराज था और इसी वजह से उसने कथित तौर पर इस वारदात को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद फिलहाल आरोपी को जमानत नहीं मिली है और मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी।



