दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, कांग्रेस और AAP को दुष्यंत गौतम से जुड़े पोस्ट 24 घंटे में हटाने के निर्देश

जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ बड़ा आदेश पारित किया है। कोर्ट ने दोनों राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़े उन सभी सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाएं, जिनमें उन्हें 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा गया है।

यह आदेश जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा दायर मानहानि याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
भविष्य में भी ऐसे पोस्ट करने पर रोक
कोर्ट ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वे भविष्य में भी ऐसी कोई सामग्री पोस्ट न करें, जिसमें दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड का कथित ‘VIP’ बताया गया हो।
अदालत ने कहा कि यदि राजनीतिक दल खुद पोस्ट नहीं हटाते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्हें स्वतः हटाने के लिए बाध्य होंगे।
सोशल मीडिया से हटेंगे सभी पोस्ट और वीडियो
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (X) पर अपलोड की गई इससे जुड़ी सभी पोस्ट और वीडियो हटाए जाएं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी।
बिना सबूत जोड़ना गलत – कोर्ट
कोर्ट का मानना है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी व्यक्ति को हत्या जैसे गंभीर अपराध से जोड़ना मानहानि की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर अदालत ने पोस्ट हटाने का आदेश दिया।
अन्य लोगों और संस्थाओं पर भी आदेश
इस मामले में अदालत ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट आलोक शर्मा समेत अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी आदेश पारित किया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड क्या है?
अंकिता भंडारी की हत्या वर्ष 2022 में हुई थी। वह पौड़ी जिले के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं। मामले में रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था।बाद में सेशन कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
‘VIP’ विवाद और ऑडियो क्लिप
हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी, जिसमें एक कथित ‘VIP’ का जिक्र किया गया था। इसी के आधार पर सोशल मीडिया पर दुष्यंत गौतम को मामले से जोड़ने वाले पोस्ट सामने आए थे।सनावर खुद को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं।
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2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग
दुष्यंत कुमार गौतम ने अपनी याचिका में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अन्य नेताओं से 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।
बीते कुछ दिनों से इस मामले को लेकर प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है।



