आजम खान को तीन साल की सजा, विधायकी जाने का ख़तरा

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। सपा नेता आजम खान मुश्किलें बढऩे वाली है क्योंकि हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने गुरुवार (27 अक्टूबर, 2022) को दोषी करार दिया है।

सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।अदालत ने सजा देने के साथ ही आजम को जमानत भी दे दी है।

बता दें कि आजम खान ने कथित तौर पर चुनावी भाषण के दौरान भडक़ाऊ बयानबाजी की थी। मामला साल 2019 में लोकसभा चुनाव का बताया जा रहा है।

इस मामल में पहले 21 अक्टूबर को ही फैसले आने की बात कही गई थी लेकिन इसके बाद आजम खान ने इस मामले में कोर्ट से और वक्त मागा था जिसके बाद आज फैसला आ रहा है।

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