अस्पताल में भर्ती के लिए अब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं

जुबिली न्यूज डेस्क

देश में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बीच शनिवार को केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज को लेकर एक बड़ा बदलाव किया।

केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीज की कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।

पहले अस्पतालों में मरीज को भर्ती करवाने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सीटी-स्कैन की जरूरत होती थी।

कोरोना मरीजों को कोविड सुविधाओं में भर्ती करवाने के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया गया है।

आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ”कोरोना का संदिग्ध मामला अगर होता है तो उसे सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी वॉर्ड में भर्ती किया जाए। किसी भी मरीज को सर्विस देने के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं भी शामिल हैं, भले ही मरीज किसी दूसरे शहर का ही क्यों न हो।”

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी मरीज को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है उसके पास उस शहर का वैलिड आईडी कार्ड नहीं है, जहां पर अस्पताल स्थित है। अस्पताल में एंट्री जरूरत के हिसाब से होगी।

देश में कोरोना का तांडव जारी है। हर दिन हजारों लोग अपनी जान गवां रहे हैं। कोई कोरोना संक्रमण से मर रहा है तो इलाज के अभाव में।

देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,38,270 पर पहुंच गई है जबकि 4,01,078 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,18,92,676 हो गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आए आंकड़ों के मुताबिक 37,23,446 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है जो कुल मामलों का 17.01 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घटकर 81.90 प्रतिशत हो गई है।

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