Abdullah Azam Khan News: दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत, 7 साल की सजा रद्द
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan के बेटे Abdullah Azam Khan को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दो पासपोर्ट मामले में सुनाई गई 7 साल की सजा को MP/MLA सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया।
बताया जा रहा है कि MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम खान को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस मामले में 25 मई को बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पहले के आदेश को निरस्त कर दिया।
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था मुकदमा
यह मामला बीजेपी विधायक Akash Saxena की शिकायत पर दर्ज हुआ था। 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि दिखाकर दो पासपोर्ट बनवाए थे।
आरोप के मुताबिक एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्राओं में किए जाने की बात भी कही गई थी।
फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे
हालांकि इस मामले में राहत मिलने के बावजूद Abdullah Azam Khan की जेल से रिहाई फिलहाल संभव नहीं मानी जा रही है। उनके खिलाफ अन्य कई मामले अभी भी लंबित हैं, जिनमें कुछ मामलों की सुनवाई Supreme Court of India में जारी है।
राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा
कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजम खान परिवार चर्चा में आ गया है। राजनीतिक जानकार इसे सपा के लिए राहत के तौर पर देख रहे हैं, जबकि विपक्ष इस मामले पर पहले से ही हमलावर रहा है।



