Tuesday - 9 January 2024 - 5:22 PM

आपसी बातचीत पर निगरानी, सभी उपयोगकर्ताओं के कॉल रिकॉर्ड मांग रही है सरकार

जुबिली डेस्क

अपने नागरिकों की निगरानी के लिए भारत सरकार इस कदर बेचैन है कि वह सभी सेल फोन आपरेटर कंपनियों से सभी उपयोगकर्ताओं के काल रिकार्ड मांग रही है। आप ने किससे, कब और कितनी बात की है सरकार ये जानना चाहती है।

जी हाँ, सरकार ने पिछले कुछ महीनों के खास दिनों में हुई बातचीत के रिकार्ड कंपनियों से मांगी हैं। यह असामान्य अनुरोध दूरसंचार विभाग (DoT) की स्थानीय इकाइयों के माध्यम से दूरसंचार ऑपरेटरों को भेजा गया है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पंजाब के सर्कल में उपभोक्ताओं के लिए रिकॉर्ड मांगे गए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार एक दूरसंचार ऑपरेटर के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर कहा कि “यह कई महीनों से हो रहा है, लेकिन जनवरी और फरवरी के दौरान, सरकार द्वारा इस तरह के आदेश बड़े पैमाने पर होने लगे।”

दरअसल, 12 फरवरी को, सभी प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार विभाग के सचिव अंशु प्रकाश को एक शिकायत के जरिए ऐसे अनुरोधों को लाल झंडी दिखा दी है।

सीओएआई ने अपने नोट में कहा, ” विशेष मार्गों/क्षेत्रों के लिए मांगी गई सीडीआर निगरानी के आरोपों का कारण बन सकती है, खासकर दिल्ली जैसे राज्य में कई वीवीआईपी जोन वाले कार्यालय, मंत्री, सांसद, जज आदि के निवास हैं।”

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार दिल्ली सर्कल में लगभग 53 मिलियन ग्राहकों के सीडीआर इस वर्ष 2, 3 और 4 फरवरी के लिए DoT द्वारा मांगे गए थे। संयोग से, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उस समय थे, दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार 6 फरवरी को समाप्त हुआ और दो दिन बाद मतदान हुआ।

सीओएआई ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके अनुरोधों में, डीओटी इकाइयों ने इन सीडीआर की आवश्यकता के लिए न तो इच्छित उद्देश्य का उल्लेख किया है और न ही ग्राहकों की पहचान जो गोपनीयता मानदंडों का उल्लंघन है।

ऑपरेटरों के साथ DoT के लाइसेंस समझौते के क्लॉज़ नंबर 39.20 के तहत, CDRs और IP विवरण रिकॉर्ड (IPDR) सहित रिकॉर्ड को संरक्षित करना होता है, लाइसेंसकर्ता की DoT द्वारा जांच के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए होता है। सुरक्षा कारण से DoT लाइसेंसकर्ता से इन अभिलेखों के संबंध में समय-समय पर निर्देश/ निर्देश जारी कर सकते हैं।

लाइसेंस शर्त यह भी बताती है कि सीडीआर को मोबाइल कंपनियों द्वारा कानून-प्रवर्तन एजेंसियों और विभिन्न अदालतों को उनके विशिष्ट अनुरोधों या निर्देशों पर प्रदान किया जाता है, जिसके लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल है। 2013 में राज्यसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता अरुण जेटली सहित कई राजनेताओं के सीडीआर के अनधिकृत उपयोग को लेकर हंगामा होने के बाद यूपीए सरकार ने कॉल रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों को कड़ा कर दिया था।

उसी वर्ष जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के तहत, गृह सचिव से मंजूरी के बाद, दूरसंचार अधीक्षक (एसपी) और ऊपर के अधिकारियों को दूरसंचार ऑपरेटरों से इस तरह के विवरण मांगने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके अलावा, एसपी को हर महीने प्राप्त होने वाले सीडीआर के बारे में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को एक अनिवार्य घोषणा देनी होती थी।

इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि वर्तमान अनुरोध इनमें से किसी भी दिशा-निर्देश के अनुरूप नहीं है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के एक पूर्व चेयरपर्सन से संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा, यह सबसे असामान्य है। एक बार जब उनके पास एक डेटाबेस होता है, तो वे यह पता लगाने के लिए विशिष्ट संख्याओं को क्वेरी कर सकते हैं कि किसने किससे बात की लेकिन इसका एक कारण होना चाहिए, अन्यथा यह एक मनमानी कार्रवाई और निजता के अधिकार का उल्लंघन है।”

“वे केवल एक व्यक्ति के डेटा के लिए नहीं पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस दिन इस क्षेत्र में हम सबका डेटा दें। यह मानक संचालन प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। टेलीकॉम उद्योग के एक कार्यकारी ने कहा, उन्हें किसी के डेटा में टैप करने के लिए एक संभावित कारण की आवश्यकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या ऑपरेटर सरकार के अनुरोधों का अनुपालन कर रहे थे, कार्यकारी ने कहा: “हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।”

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कुछ उद्योग के अधिकारियों ने संभावना व्यक्त की कि DoT इन विवरणों को कॉल-ड्रॉप स्थिति की निगरानी करने के लिए कह सकता है, लेकिन कहा कि CDRs सेवा की खराब गुणवत्ता की स्पष्ट तस्वीर को चित्रित नहीं करेंगे, जो कि किसी भी मामले में सेक्टर नियामक द्वारा निगरानी की जा रही है। एक कार्यकारी ने कहा, “अगर यही कारण है कि वे सीडीआर विवरण मांग रहे हैं, तो उन्हें ऑपरेटरों को सूचित करना चाहिए।”

दूरसंचार विभाग के सचिव अंशु प्रकाश को लिखे अपने नोट में, सीओएआई ने कहा कि DoT की स्थानीय इकाइयों ने मासिक आधार पर CDR के लिए तारीखों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा था। आंध्र प्रदेश (महीने का पहला और 5 वां दिन), दिल्ली (18 वां दिन), हरियाणा (21 वां दिन), हिमाचल उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर (पिछले महीने का आखिरी दिन), केरल और ओडिशा (15 वां दिन), और मध्य प्रदेश और पंजाब (पिछले महीने का आखिरी दिन और चालू महीने का पहला दिन)। इसके अलावा, DoT की स्थानीय इकाइयों ने भी 2, 3 और 4 फरवरी को दिल्ली सर्कल के मामले में तदर्थ आधार पर सीडीआर विवरण मांगा है।

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