Sunday - 7 January 2024 - 6:14 AM

क्या है LTC जिसका अब निजी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

जुबिली न्यूज़ डेस्क

मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसका लाभ निजी कंपनियों और तमाम राज्य सरकारों के कर्मचारियों को होगा। वित्त मंत्रालय ने निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए फैसला लेते हुए कहा कि उन्हें भी एलटीसी की तरह के खर्च के बदले आयकर में छूट का लाभ मिलेगा। और इसके लिए उन्हें यात्रा करने की जरुरत नहीं होगी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों को पालन करना होगा।

तो आइए जानते हैं कि क्या है एलटीसी में छूट और क्या है इस ऐलान का मतलब…

बता दें कि बीते 12 अक्टूबर को वित्त मंत्री ने एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा अवकाश रियायत (LTC) का कैश वाउचर्स दिया जाएगा।  इसका यह मतलब था कि एलटीसी के बदले नकद भुगतान होगा जो कि डिजिटल होगा। यह 2018 से 2021 के लिए होगा।  इसके तहत आप ट्रेन या प्लेन के किराये का भी भुगतान कर सकेंगे जोकि टैक्स फ्री होगा।

हालांकि इस स्कीम का लाभ पाने के लिए कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए। इसी तरह सामान या सेवाएं जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से लेना जरुरी होगा और भुगतान डिजिटल होना चाहिए। इसे कर्मचारी कैश वाउचर की मदद से ऐसी चीजें ले सकेंगे जिनपर जीएसटी 12 फीसदी से कम न हो।  सरकार का कहना है कि कोरोना संकट को देखते हुए कैश वाउचर देने का फैसला किया गया है।

कब तक खर्च की जा सकती है रकम?

दरअसल, प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को दो कैटेगरी में एलटीसी देती है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को देश भर में भ्रमण की छूट होती है। यही नहीं कर्मचारियों को 4 साल के अंदर दो बार उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए LTC का भुगतान किया जाता है।लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से कर्मचारियों को LTC के बदले नकद वाउचर देने का फैसला किया गया है. इसका इस्तेमाल कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक कर सकेंगे।

अब इन कर्मचारियों को भी फायदा

वित्त मंत्रालय की और से कहा गया कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों, राज्य सरकारों के उद्यमों के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी अब एलटीसी के समकक्ष जो भी भत्ता मिलता हो, उस पर इनकम टैक्स का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लीव ट्रैवल अलाउंस यानी एलटीए मिलता है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘अन्य कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाने के लिए यह तय किया गया है कि उन्हें भी एलटीसी फेयर के समकक्ष मिलने वाले नकद भुगतान पर इनकम टैक्स की छूट दी जाए।’

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एलटीए के तहत कर्मचारियों को खुद या अपने परिवार को किसी हॉलिडे टूर या होमटाउन जाने के लिए किराये का रीइंबर्स मिलता है। यह राशि कर्मचारी के बेसिक सैलरी के अनुसार होती है।

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इस रीइंबर्समेंट पर टैक्स छूट मिलता है यानी यह उनकी टैक्सेबल आय से घट जाती है। लेकिन अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। वे केवल जीएसटी बिल के साथ सामान खरीदकर टैक्स छूट में लाभ पा सकेंगे। इसके अनुसार अधिकतम 36 हजार रुपये पर आयकर में मिलेगी।

ऐसे समझिये मिलने वाले लाभ को

किसी का मान्य एलटीसी फेयर 20,000*4= 80,000 रुपये है तो उसे 80,000*3= 2,40,000 रुपये खर्च करने होंगे। कर्मचारी को ये पैसा दिए गए समय में खर्च करना होगा, उन्हें ही पूरा एलटीसी फेयर मिलेगा और उस पर आयकर का लाभ मिलेगा।

हालांकि, अगर वह कर्मचारी सिर्फ 1,80,000 रुपये ही खर्च करता है तो वह 75 फीसदी एलटीसी (60,000) मिलेगा और कर्मचारी उसी पर आयकर का फायदा उठा सकेगा।

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