Tuesday - 9 January 2024 - 9:52 PM

जल्द भर दें इनकम टैक्स रिटर्न, देरी होने पर लगेगा इतना जुर्माना

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। पिछले साल की तुलना में इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर दोगुनी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। पिछले साल आईटीआर डेडलाइन मिस करने के कुछ महीनों तक के लिए यह पेनाल्टी 5000 रुपए थी लेकिन इस बार यह 10000 रुपए होगी।

हालांकि देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ये पेनाल्टी तभी लागू होगी, जब नेट इनकम (जरूरी छूट और डिडक्शन लागू करने के बाद) 5 लाख से अधिक होती है। अगर किसी टैक्सपेयर के लिए वित्तीय वर्ष में नेट इनकम 5 लाख से कम है तो उन्हें 1000 रुपए तक की पेनाल्टी देनी होगी।

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सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है। पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ती थी।

31 मार्च से पहले रिटर्न फाइल करने के लिए यह पेनाल्टी बढ़कर 10000 रुपए हो जाती है। चूंकि इस बार पहली डेडलाइन ही 31 दिसंबर तक बढ़ चुकी है, ऐसे में इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10000 की पेनाल्टी देनी होगी।

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इस मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस बार टैक्सपेयर्स को डेडलाइन मिस करने पर इसलिए दोगुनी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस सेक्शन के तहत, आईटीआर फाइल नहीं करने पर दो टियर में लेट फीस वसूलने का प्रावधान है।

इनकम टैक्‍स विभाग ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 24 दिसंबर तक 3.97 करोड़ टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019- 20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए हैं। 2.27 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-1 (ITR-1) भरे हैं।

वहीं 85.20 लाख ने आईटीआर-4 (ITR-4), 46.78 लाख ने आईटीआर-3 (ITR-3) और 28.74 ने आईटीआर-2 (ITR-2) भरे हैं। इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक भरना है। वहीं जिन लोगों के अकाउंट के लिए ऑडिट जरूरी होता है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 रखी गई है।

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ऐसे भरें ऑनलाइन ITR

  • सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें।
  • ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें।
  • सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है, असेसमेंट ईयर कौन सा है।
  • अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Original’ टैब पर क्लिक करें।
  • अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Revised Return’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें।
  • इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी।
  • इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं।
  • सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं।
  • इसके बाद Preview and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें।

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रिटर्न करने का समय बढ़कर 10 जनवरी हुआ

सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने का समय बढ़ा दिया है। अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया जा सकता है। अभी तक ITR फाइल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। यह ITR फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए होगा।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार शाम को यह जानकारी दी। जिन करदाताओं के अकाउंट्स ऑडिट करने की जरूरत होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक जो लोग टैक्स देते हैं और उनका खाता ऑडिट होता है और वे लोग जिन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए ITR का समय 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 कर दी है।

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