Thursday - 11 January 2024 - 12:30 AM

108 दिन बाद रिहा हुआ माब लिंचिंग का शिकार चूड़ी वाला

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम की माब लिंचिंग पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी. इस चूड़ी वाले को इंदौर हाईकोर्ट ने 108 दिन बाद ज़मानत दी है.

इंदौर की गोविन्द नगर कालोनी में चूड़ी बेचने गए तस्लीम पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर भीड़ ने ज़बरदस्त मारपीट की थी. मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया. मारपीट करने वालों की धरपकड़ शुरू हुई तो तस्लीम के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप का मामला सामने आया. पुलिस ने तस्लीम को पकड़कर जेल भेज दिया.

पुलिस के अनुसार तस्लीम ने एक माँ-बेटी को चूड़ी पहनाई. चूड़ी पहनने के बाद माँ अन्दर पैसे लेने चली गईं और चूड़ी वाले ने नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ा और उसके गाल छूने लगा. लड़की ने शोर मचाया तो उसकी माँ भी बाहर निकल आईं और पड़ोसी भी जमा हो गए. भीड़ बढ़ती देखकर वह भागने लगा लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटा.

पुलिस ने चूड़ी वाले तस्लीम को पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. जस्टिस सुजय पाल ने 22 अगस्त 2021 से जेल में बंद तस्लीम को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

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