BMC में ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका, पार्षद रोशन शेख की सदस्यता खत्म; जानिए वजह

महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने गोवंडी के वार्ड नंबर 138 से निर्वाचित AIMIM की नगरसेविका रोशन शेख की सदस्यता समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई उनके OBC जाति प्रमाणपत्र को जाति सत्यापन समिति द्वारा अमान्य घोषित किए जाने के बाद की गई।

बीएमसी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, परभणी जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने 27 अप्रैल 2026 को रोशन शेख के OBC प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित कर दिया था। यह प्रमाणपत्र नवंबर 2025 में जारी किया गया था।

रोशन शेख ने 2026 के बीएमसी चुनाव में OBC आरक्षित सीट से जीत दर्ज कर नगरसेविका का पद हासिल किया था। लेकिन जाति प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 की धारा 16(1C)(a) के तहत उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी गई।

बीएमसी के आदेश के मुताबिक, उनकी सदस्यता 27 अप्रैल 2026 से ही समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि इसी दिन जाति सत्यापन समिति ने अपना फैसला सुनाया था।

रोशन शेख के पति इरफान शेख ने कहा कि इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई 27 जुलाई को तय है, लेकिन उससे पहले ही बीएमसी ने सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।

उनका कहना है कि अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई किए जाने पर सवाल उठते हैं।

AIMIM के एक नेता ने कहा कि इस मामले समेत अयोग्यता से जुड़े अन्य मामलों में भी अदालत में अपील लंबित है। पार्टी को उम्मीद है कि न्यायालय से राहत मिलेगी और संबंधित नगरसेवक अपना पद बरकरार रख सकेंगे।

हालांकि, यदि अदालत का फैसला पार्टी के खिलाफ आता है, तो बीएमसी में AIMIM की संख्या घट सकती है, जिसका असर स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड समितियों में पार्टी के प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है।

नगर निकाय मामलों के जानकारों के मुताबिक, यदि किसी निर्वाचित पार्षद को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को अदालत के आदेश के बाद निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित उम्मीदवार को न्यायालय में दावा पेश करना होगा।

अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर 27 जुलाई को होने वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां रोशन शेख की सदस्यता को लेकर आगे की स्थिति साफ हो सकती है।

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