NGT का बड़ा एक्शन: इकाना समेत 6 क्रिकेट स्टेडियमों को नोटिस, जल उपयोग पर मांगा जवाब

नई दिल्ली: National Green Tribunal (NGT) ने देश के छह प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों को नोटिस जारी किया है, जिनमें भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है।
ट्रिब्यूनल ने इन स्टेडियमों से पूछा है कि उन्होंने पिच और मैदान की देखरेख के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पानी के स्रोत की जानकारी क्यों नहीं दी, और इस आधार पर उनकी गतिविधियां क्यों न रोकी जाएं।
CGWA को जानकारी देने के निर्देश
NGT ने पहले इन स्टेडियमों को निर्देश दिया था कि वे Central Ground Water Authority (CGWA) को पानी के उपयोग से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएं। CGWA इस डेटा को एकत्र कर रही है।
यह मामला उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि क्रिकेट मैदानों की देखरेख के लिए भूजल या ताजे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके स्थान पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से उपचारित पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) सिस्टम न लगाने का भी मुद्दा उठाया गया था।
बार-बार निर्देश के बावजूद नहीं दिया जवाब
NGT की पीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कर रहे थे, ने 16 अप्रैल के आदेश में कहा कि सात स्टेडियमों को कई बार निर्देश देने के बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया।
सुनवाई के दौरान हैदराबाद के एक स्टेडियम की ओर से तीन सप्ताह का समय मांगा गया, जबकि बाकी छह स्टेडियम न तो पेश हुए और न ही कोई जवाब दाखिल किया।
इन स्टेडियमों को जारी हुआ नोटिस
नोटिस पाने वाले प्रमुख स्टेडियमों में शामिल हैं:
- अरुण जेटली स्टेडियम
- शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम
- सवाई मानसिंह स्टेडियम
- डॉ डी वाई पाटिल स्टेडियम
- भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम
- बाराबती स्टेडियम
क्या कहा NGT ने?
ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इन स्टेडियमों को यह बताना होगा कि ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन न करने और जरूरी जानकारी न देने के कारण उनकी गतिविधियों पर रोक क्यों न लगाई जाए।NGT ने Central Ground Water Authority को निर्देश दिया है कि वह यह आदेश सभी संबंधित स्टेडियमों तक पहुंचाए।
इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को तय की गई है।



