Taj Mahal Case : जांच की मांग को खारिज करते हुए HC की कड़ी फटकार

जुबिली स्पेशल डेस्क

ताजमहल केस के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को खाारिज कर दिया गया जिसमें 22 बंद कमरों को खोलकर उनकी जांच कराए जाने की अपील की गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजनीश सिंह की याजिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले की याचिका को खारिज कर दिया है। अयोध्या के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सेबड़ा झटका लगा है और सुनवाई आज खत्म हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि वे अभी हार नहीं माने हैं। इस मामले में वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगायी है।जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि PIL व्यवस्था का दुरुपयोग न करें. ताजमहल किसने बनवाया इस बारे में जाकर रिसर्च करो। हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी जाओ, PHD करो तब कोर्ट आना।

हाईकोर्ट ने कहा कि रिसर्च से कोई रोके, तब हमारे पास आना। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा.‘ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो पहले.’ जस्टिस उपाध्याय ने कोर्टरूम में सवाल पर सवाल दागे।

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