Sunday - 7 January 2024 - 7:12 AM

अब घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा जरूरी

न्‍यूज डेस्‍क

उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने गिरते भू-जल स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 पर मुहर लगा दी है। भूजल अधिनियम के तहत सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है।

हालांकि, घरेलू और किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही सभी निजी और सरकारी स्कूलों, कालेजों के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी अनिवार्य किया गया है।

जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि इस अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र में 300 वर्गमीटर से बड़ा घर बनाने के लिए मकान मालिक अगर सबमर्सिबल पंप लगाता है तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा।

इसके तहत सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को इस पंजीकरण का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

बोरिंग करने वाली कंपनियों को भी अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। हर तीन महीने सारी जानकारी उन्हें देनी होगी। इसका मकसद भू-जल स्तर में सुधार लाना है। सरकारी और निजी भवनों का नक्शा तभी पास होगा, जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का प्रावधान होगा। इसके लिए एक साल का मौका दिया गया है। इस दौरान पंजीकरण करवाना होगा।

इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर की कमेटी बनाई गई है। इसके साथ अगर कोई बोरिंग कर के पाइप के माध्यम से भू-जल को प्रदूषित करता है तो उसके खिलाफ सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण पेयजल विभाग की धनराशि स्वीकृति के कार्यो में संशोधन किया गया है। जलशक्ति विभाग के बनने के बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। अब राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के निदेशक द्वारा धनराशि स्वीकृत की जाएगी। ग्रामीण पेयजल कार्यो की स्वीकृति अब राज्य समिति द्वारा की जाएगी।

कैबिनेट ने भू-जल स्तर को दूषित करने वालों के विरुद्ध सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया है। इसके तहत भू-जल स्तर को प्रदूषित करते हुए अगर कोई व्यक्ति पहली बार पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ 6 माह से लेकर 1 साल तक सजा का प्रावधान होगा।

इसके साथ ही उसे 2 लाख से 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी देना होगा। अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 5 लाख से 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड और 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक सजा होगी। इसी तरह अगर तीसरी बार व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 5 वर्ष से 7 वर्ष तक सजा और 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक आर्थिक दंड लगेगा।

Radio_Prabhat
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