Friday - 12 January 2024 - 9:35 PM

यूएई ने लिव इन सहित इन नियमों में किये बदलाव

जुबिली न्यूज़ डेस्क

देश के मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कई नियमों में बदलाव की घोषणा की है। इन बदलावों के बाद कपल्स को साथ रहने यानी लिव इन में रहने की इजाजत रहेगी, जोकि पहले नही थी। यही नहीं ऑनर किलिंग को अब कानूनन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा शराब के प्रतिबंधो में अब ढील देने की बात भी कही गई है।

यूएई ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े इस्लामिक कानूनों को शिथिल करने का एलान किया है। बताया जा रहा है कि यूएई व‌र्ल्ड एक्सपो की मेजबानी कर रहा है और उसी को ध्यान में रखकर कानूनों में ज़रूरी बदलाव किये गए हैं।

दरअसल, यूएई में किये गये ये बदलाव शासकों के विचारों में पिछले कुछ दिनों से आ रहे परिवर्तन को बयान कर रहे हैं। अन्य देशों की तरह यूएई के लोग भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका की पहल पर यूएई और इजरायल के बीच जो समझौता हुआ है वो भी एक वजह मानी जा रही है।

इस समझौते के बाद इजरायल से बड़ी संख्या में पर्यटकों के साथ ही निवेश के आने की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा यूएई, दुबई सहित देश के कई शहरों को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करना चाहता है।

ख़बरों के अनुसार अब 21 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को शराब रखने, उसका सेवन और उसकी बिक्री करने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। पहले शराब खरीदने, उसे ले जाने और घर में रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके साथ ही नए नियम से मुस्लिमों को भी शराब के सेवन की अनुमति मिलेगी।

यहां पहले मुस्लिमों को लाइसेंस देने पर भी रोक थी। नए शाही फरमानों में जानकारी दी गई कि इन सुधारों का मकसद देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रोत्साहित करना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वह सहिष्णुता के सिद्धांतों को मजबूत कर रहा है।

जो नए नियम बनाये गये हैं उनमें बिना शादी के भी जोड़ों को साथ रहने की भी इजाजत दी गई है। जबकि अभी तक ऐसा नहीं होता था और अपराध की श्रेणी आता था।

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धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों के उल्लंघन या उनके अनादर पर महिलाओं की हत्या और उत्पीड़न का बचाव करने वाले नियमों को खत्म कर दिया गया है। सम्मान के नाम पर महिलाओं के उत्पीड़न को अब उनपर अन्य हमलों की तरह ही अपराध बना दिया गया है।

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गौरतलब है कि यूएई में प्रवासियों की संख्या ज्यादा है, इन सुधारों से विदेशियों को विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में शरिया अदालतों में जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये सब बदलाव ऐसे समय पर किये गये हैं जब संयुक्त अरब अमीरात व‌र्ल्ड एक्सपो की मेजबानी करने वाला है।इस आयोजन से न सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि देश में आने जाने वालों की संख्या भी बढ़ेगी।

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