नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन की ओर से दायर अदालत की अवमानना मामले में रिलायंस कॉम के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य निदेशकों को बुधवार को दोषी करार दिया। रिलायंस कॉम के अध्यक्ष अनिल अंबानी को एरिक्सन को भुगतान करने के आदेश का पालन न करने का दोषी पाया गया है। न्यायामूर्ति आर एस नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंाटेल को भी अवमानना का दोषी पाया गया है।
इस मामले में तीनों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। उधर कोर्ट ने अंबानी को थोड़ी राहत देते हुए चार सप्ताह के अंदर 453 करोड़ रुपये एरिक्सन को भुगतान का निर्देश दिया। अगर उन्होंने भुकतान नहीं किया तो सजा के तौर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि अंबानी ने एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये भुगतान के लिए कोर्ट के समक्ष अंडरटेकिंग दी थी लेकिन उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया। कुल मिलाकर अंबानी थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। https://www.jubileepost.in