Wednesday - 10 January 2024 - 7:26 AM

‘फ्रीबीज’ से लेकर ‘गोरखपुर दंगे’ में SC ने 5 अहम मामलों पर फैसला सुनाया

  • सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
  • भड़काऊ भाषण मामले में अब नहीं चलेगा मुकदमा

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमणा आज रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ ही जस्टिस यू ललित देश के नए सीजेआई की जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरी ओर सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 5 अहम मामलों पर फैसला सुनाया।

ये भी अहम है क्योंकि आज ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। सीजेआई की बेच ने फ्रीबीज, 2007 गोरखपुर दंगे, कर्नाटक माइनिंग, राजस्थान माइनिंग लीजिंग और बैंकरप्सी केस में फैसला सुनाया। इतना ही नहीं पहली सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई।

चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया और इस मामले में 3 जजों की बेंच के पास पुर्नविचार के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है. वोटर ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन सही होग। लेकिन उससे पहले कई सवालों पर विचार जरूरी है। 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी फैसले की समीक्षा भी जरूरी है।

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हम यह मामला 3 जजों की विशेष बेंच को सौंप रहे हैं। इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया। राज्य सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर अनुमति से मना कर दिया था कि मुकदमे में सबूत नाकाफी हैं. 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसे सही ठहरा चुका है।

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