Saturday - 6 January 2024 - 7:16 PM

एफआईआर पर कार्रवाई के बदले थानेदार ने रखी ऐसी शर्त, महिला के पैरों तले खिसकी जमीन

जुबिली न्यूज डेस्क

कहते है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर इंसान इंसाफ के लिए कहा जाए। ऐसा ही एक मामला नैनीताल पुलिस के मुखानी थाने से सामने आया है। जब एक महिला एफआईआर पर कार्रवाई करने के लिए थानेदार से बाली तो, थानेदार ने ऐसी शर्त रखी जिसे सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए जानते है क्या है पूरा मामला…

बता दे कि जब एक महिला ने जब एफआईआर पर कार्रवाई करने की बात कही तो थानेदार ने शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही 5 लाख रुपये की डिमांड रखी। अब नैनीताल पुलिस के मुखानी थाने में तैनात तत्कालीन थानेदार दीपक बिष्ट के खिलाफ इस मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सरकार ने कोर्ट में बताया कि आरोपी दारोगा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में दारोगा पर धमकी देने का आरोप भी है। फिलहाल अब इस मामले में शुक्रवार को फैसला आ सकता है।

ये है पूरा मामला 

लगभग तीन महीने पहले एक पीड़ित महिला ने 26 अप्रैल को मुखानी थाने में तरुण साह के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था। पीड़िता ने कहा था, साह ने उनके साथ रेप किया और मारने की धमकी दे रहा है। आपबीती सुनाते हुए पीड़िता ने बताया कि पति के बीमार होने पर हर हफ्ते तीन दिन डायलिसिस कराने के हालात के बीच साह ने मजबूरी का फायदा उठाकरजबरदस्ती उससे संबंध बनाए। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में तरुण साह की याचिका पर सुनवाई हुई। तो पीड़िता की तरफ से कोर्ट में दारोगा दीपक बिष्ट पर भी साह के दबाव में कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए।

बिष्ट पर आरोप लगे कि उसने साह पर कार्रवाई करने के लिए पीड़िता से जबरन संबंध बनाने की डिमांड के साथ ही 5 लाख रुपये की घूस भी मांगी। कोर्ट ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी। बुधवार सुबह सरकार ने कहा कि आरोपी दारोगा पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं दिखी।वहीं इस मामले में साह के वकील महेन्द्र पाल ने कहा कि पीड़िता ने साह पर गलत आरोप लगाए हैं क्योंकि 3-4 साल से इनके बीच फिजिकल रिलेशन थे। तो एफआईआर अब क्यों की गई। साह के वकील ने कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा जिसके बाद कोर्ट ने 22 जुलाई को पहले केस के तौर पर इस मामले की सुनवाई तय की है।

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