Wednesday - 10 January 2024 - 6:16 AM

हाईकोर्ट की नोटिस के बाद रेणुका कुमार की बढ़ी मुश्किलें

न्यूज डेस्क 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अदालती आज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार को अवमानना नोटिस जारी की है। मो. उस्मान अंसारी की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने यह आदेश दिया है।

दरअसल, सुल्तानपुर से अमीन के पद से रिटायर्ड हुए याची मो. उस्मान अंसारी की सेवाओं को पांच जून 1986 से स्थायी मानते हुए उसे पेंशन व अन्य देयों का लाभ दिए जाने को कहा था। 27 नवंबर 2018 को जारी आदेश में रिट कोर्ट ने कहा था कि राजस्व विभाग इस मामले पर आठ सप्ताह के अंदर अमल करें।

वहीं दाखिल की याचिका पर राजस्व विभाग ने लापरवाही दिखाते हुए उस पर कोई सुनवाई नहीं की बल्कि विभाग की तरफ से अदालत में दलील दी कि सेवा नियमों के तहत याची को पेंशन आदि का देय अनुमान्य नहीं है। इस पर पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला स्पष्ट तौर पर अदालत के आदेशों की अवमानना का बन रहा है।

कारण बताए क्यों न किया जाए दंडित

ऐसे में अदालत ने जिन अफसरों को खुद या अपने वकील के जरिए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए उनमें अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, डीएम सुल्तानपुर दिव्य प्रकाश गिरि व एसडीएम सदर, सुल्तानपुर रामजी लाल को इसके लिए क्यों न दंडित किया जाए।

सेवानिवृत्त अवर अभियंता से भी जवाब तलब

इसके अलावा लघु सिंचाई विभाग में अवर अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए त्रिलोकचंद्र शर्मा ने रिट कोर्ट से पेंशन के प्रकरण का निस्तारण कराए जाने का आग्रह किया था। याचिका में बताया गया था कि याची के सेवानिवृत्त होने से पहले उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और उसे आरोपपत्र भी दिया गया।

हालांकि याचिकर्ता ने 30 नवंबर 2018 को इसका जवाब भी दाखिल कर दिया था, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही होने की वजह से उसे प्रोविजनल पेंशन का ही भुगतान अनुमान्य होगा। याची के वकील ने अदालत में दलील दी है कि इस तरह के मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही छह माह के अंदर पूरी कर लिए जाने का नियम है। इस पर विभाग की तरफ से रिट कोर्ट को बताया गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो गई है, लेकिन जांच अधिकारी ने इसका परिणाम जारी नहीं किया है।

इस पर रिट कोर्ट ने 28 जनवरी 2019 को दो माह में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। तय अवधि बीतने के बाद भी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता डीएन शुक्ला को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दोनों ही मामलों में अगली सुनवाई 21 मई को होगी।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com