Wednesday - 6 November 2024 - 11:18 AM

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पत्रकार की गिरफ्तारी पर होगी सुनवाई

न्यूज डेस्क

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने पर तैयार हो गया।

सोमवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने वकील नित्या रामकृष्णनन के इस प्रतिवेदन का संज्ञान लिया कि गिरफ्तार किए पत्रकार की पत्नी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि यह गिरफ्तारी ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ है।

प्रशांत की पत्नी जगीशा कनौजिया ने सुप्रीम कोर्ट में ‘हैबियस कॉरपस’ याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि प्रशांत की गिरफ्तारी गैरकानूनी है और यूपी पुलिस ने इस संबंध में ना तो एफआईआर के बारे में जानकारी दी है ना ही गिरफ्तारी के लिए कोई गाइडलाइन का पालन किया है।

प्रशांत को दिल्ली में ट्रांजिट रिमांड के लिए किसी मजिस्ट्रेट के पास भी पेश नहीं किया गया। साथ में इस बात की भी दलील दी गई है कि एफआईआर में आईपीसी की धारा 500 लगाई गई है जो पुलिस नहीं लगा सकती ये मजिस्ट्रेट ही लगा सकता है। दो धाराएं जमानती हैं।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस के लोगों द्वारा सामान्य कपड़ों (सिविल ड्रेस) में गिरफ्तारी की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीके बसु के मामले में निर्धारित की गई अनिवार्य प्रक्रिया का उल्लंघन है।

मालूम हो कि शनिवार सुबह दिल्ली में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मंडावली स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था।

क्या था मामला

प्रशांत कनौजिया ने ट्विटर और फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें एक महिला मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर विभिन्न मीडिया संगठनों के संवाददाताओं के समक्ष यह दावा करती दिख रही है कि उसने आदित्यनाथ को शादी का प्रस्ताव भेजा है।

लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में सात जून कीरात को एक उपनिरीक्षक ने कनौजिया के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें आरोप लगाया कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की।

यूपी पुलिस ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कनौजिया ने अपने ट्विटर सोशल मीडिया से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की।

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