जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार, 15 मई 2025 को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने कहा,“एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा गैरजिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है?”सुप्रीम कोर्ट ने न केवल मंत्री को फटकार लगाई, बल्कि विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
मुख्य न्यायाधीश गवई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा:“हमें पता है कि सिर्फ इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि आप एक मंत्री हैं, लेकिन यह सोच गलत है। आपके बयान का असर व्यापक होता है और ऐसे संवेदनशील मामलों में संयम ज़रूरी है।”
क्या है पूरा मामला?
-
विजय शाह ने भारतीय सेना की महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।
-
यह मामला सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हो गया।
-
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीपी को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
-
आदेश के बाद बुधवार शाम विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की गई।
-
विजय शाह ने इस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
विजय शाह की ओर से क्या कहा गया?
एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की ओर से दलील पेश करते हुए कहा:“मंत्री ने अपनी गलती मान ली है और मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। हम एफआईआर पर रोक लगाने की मांग करते हैं।”हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह इस एफआईआर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
ये भी पढ़ें-नया स्कैम: फास्टटैग स्कैन कर रहे ठग, देखें वीडियो कैसे लगा रहे चूना
क्या होगा अगला कदम?
अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को सही ठहराया है, ऐसे में इस मामले की आगे की जांच मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की जाएगी। मंत्री के बयान पर कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी या नहीं — यह राज्य सरकार और जांच एजेंसियों के रवैये पर निर्भर करेगा।