ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर लगा ग्रहण, कोर्ट ने करार दिया अयोग्य

जुबिली स्पेशल डेस्क

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे थे लेकिन अब इस सपने पर ग्रहण लग गया है क्योंकि कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है और ट्रंप को 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक अदालत ने ये  फैसला अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भूमिका को देखते हुए सुनाया है।

कोर्ट के इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई है कि ट्रंप अगले साल अमेरिका में होने वाले चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। कोलाराडो की सर्वोच्च अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में मंगलवार को ट्रंप को अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया।

अब न ट्रंप चुनाव लड़ पाएंगे और न ही वोट डाल पाएंगे। प्रांत के प्राइमरी के बैलेट पर ट्रंप का नाम नहीं होगा। हालांकि ये फैसला सिर्फ कॉलोरेडो प्रांत के लिए लागू होगा।

Related Articles

Back to top button