Saturday - 6 January 2024 - 6:38 AM

क्या प्रयोगशाला सहायक पांच साल बाद भी प्रोन्नत होंगे ?

स्पेशल डेस्क

अजय पाण्डेय@प्रांतीय अध्यक्ष UP LA संघर्ष समिति  एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष ,उ.प्र. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

लखनऊ। उ.प्र. प्रयोगशाला सहायक सम्वर्ग का प्रमोशन सम्बन्धित शासनादेश 2जून 2014 व 29 सितम्बर 2016 को हुआ था । लगभग 5 वर्ष होने को है  लेकिन महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं शासन ने इस शासनादेश का क्रियान्वन अब तक नहीं किया। अजय पाण्डेय@प्रांतीय अध्यक्ष UP LA संघर्ष समिति  एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष ,उ.प्र. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बताते हैं कि कार्मिकों ने थक हार कर माननीय उच्चन्यायालय से   गुहार लगायी। माननीय न्यायालय के न्यायाधीश महोदय राजेश सिंह चौहान की पीठ ने प्रयोगशाला सहायक के प्रमोशन को 2 महीने में करने का आर्डर दिया ।

उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 29 सितम्बर 2016 को शासनादेश संख्या 68/2016/1194/पांच-2016-5(98) जारी किया था जिसके अनुसार प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य)ग्राम्य का पुनर्गठन करते हुए प्रयोगशाला सहायक(ग्राम्य)के कुल उपलब्ध पदों के 50%पद वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य), तीन साल सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गई है।
2 जून 2014 के शासनादेश के क्रम में 25 प्रतिशत पद प्रयोगशाला प्रबिधिज्ञ के उपलब्ध पद पर भरे जाने की ब्यवस्था की गयी । इसी क्रम में LT के 1994 की नियमावली में दिनांक 4/01/2018 को नियमावली संशोधन हेतु निदेशक पैरा मेडिकल ने पत्र संख्या 4डी( 2)/2018/64 दि.4.01.2018को शासन को संदर्भित किया ।
प्रयोगशाला सहायक ग्राम्य के 1998 नियमावली के संशोधन को निदेशक पैरा मेडिकल ने 21/12/218 को शासन को संदर्भित की किन्तु अभी तक शासन द्वारा नियमावली संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण नही की गयी ।लगभग शासनादेश हुए 5वर्ष हो रहा है  परन्तु शासन और महानिदेशालय ने कोई सुध नहीं लिया।
प्रयोगशाला सहायक कर्मी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो जा रहे है जबकि शासनादेश तत्काल व् महत्वपूर्ण के रूप में जारी हुआ था। विलम्ब को देखते हुए अजय कुमार पाण्डेय ने उच्च न्यायालय में एक रिट संख्या 23876 को फाइल की  न्यायाधीश राजेश चौहान की खण्ड पीठ ने दिनांक 3/09/2018 को समय बांड करते हुए 2 महीने तक नियमावली संशोधन करने का आदेश दिया ।
राज्य कर्मचारी संयक्त परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष व उ.प्र प्रयोगशाला सहायक ग्राम्य संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने शासन से अपेक्षा की है माननीय न्यायालय के आदेश में अब ज्यादा विलम्ब न कर तुरंन्त नियमावली संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण की जाय , जब कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पदोन्नति द्वारा पदों को भरे जाने की आदेश दे चुके है ।
शासन के अधिकारियो के द्वारा नियमावली या अन्य सेवा सम्बन्धी प्रकरणों को समयनुसार निपटारा न होने से कार्मिक न्यायालय का सहारा ले रहे है । यह गम्भीर विषय । न्यायालय के द्वारा आदेश होने से प्रयोगशाला सहायक सम्वर्ग के कार्मिको में प्रमोशन होने की उम्मीद बलवती हुई है ।अब देखना है कि न्यायालय के द्वारा आदेश होने के बाद भी प्रयोगशाला सहायक सम्वर्ग के कार्मिको की प्रोन्नति होगी या फिर इंतजार।

 

 

 

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