Thursday - 11 January 2024 - 9:17 PM

लखीमपुर हिंसा पर SC सख्त, कल तक देने होगा योगी सरकार को जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा- लखीमपुर हिंसा मामले में अब तक कितने आरोपियों की हुई गिरफ्तारी?

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम सुनवाई की है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को एक दिन का समय दिया है। इतना ही नहीं विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार को दाखिल करने को बोला है।

इसमें सरकार को बताना होगा कि अब तक इस केस में क्या-क्या हुआ है। इसमें यह भी बताना होगा कि कितने लोग मरे, किन-किन को अब तक गिरफ्तार किया गया है और एफआईआर की जानकारी देनी होगी।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार मृत किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज के लिए हरसंभव मदद देने का आदेश भी दिया है। बता दें कि मां अपने बेटे की मौत की खबर के बाद से बीमार है।

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वहीं सुनवाई की दौरान यूपी सरकार की तरफ से बताया गया है कि सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुआई में जांच टीम बना दी है।

यूपी सरकार की तरफ से गरिमा प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सरकार से कहा है कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।

इसके अलावा कितनी एफआईआर, कितने गिरफ्तार, कितने आरोपी सभी जानकारी बतानी होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान चार किसानों, तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है।

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इसके बाद लखीमपुर हिंसा के बाद से यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। सरकार हर संभव कोशिश में लगी हुई है कि मामला दूर तलक न जा पाये, जबकि विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार को घेरे हुए हैं।

फिलहाल लखीमपुर हिंसा को लेकर नाराज किसानों और अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद समझौता हो गया था। सरकार और किसानों के बीच छह दौर की वार्ता के बाद सहमति बनी थी।

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प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। इसके अलावा मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही थी।

इसके साथ ही घायलों को 10 लाख दिए जाएंगे। वहीं घटना की न्यायिक जांच करने का वादा भी किया गया है। इस घटना की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे।

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