Friday - 5 January 2024 - 9:57 PM

राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, बाहर से आने वालों का टेस्ट जरूरी

जुबिली न्‍यूज डेस्‍क

देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान सरकर ने आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।

राजस्थान के सभी निकायों में 22 मार्च से रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान सरकार के फैसले के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे. साथ ही बाहर से शहर आए यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा।

25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे में टेस्ट अनिवार्य होगा।सभी राज्यों से आने वालों के लिए यह नियम लागू कर दिया गया है। जो यात्री निगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारनटीन रखा जाएगा। सभी जिला कलेक्टर को जिलों में संस्थागत क्वारनटीन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि, नाइट कपर्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें लगातार उत्पादन होता है तथा नाइट शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, मॉल, परिवहन करने वाले वाहन और लोडिंग-अनलोडिंग वाले लोगों पर नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था नहीं लागू होगी।

दरअसल राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने नई गाइडलाइन जारी की। जिसके मुताबिक, आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जायेगी।

कार्यालयों में कर्मचारियों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही बुलाए जाने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में कार्यालय के अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।

सभी संस्थानों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजिंग को अनिवार्य किया गया। नियम न मानने पर इन्हें सीज किया जा सकेगा। मिनी कंटेंनमेंट जोन की व्यवस्था फिर लागू होगी, जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।

प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे इससे ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ शैक्षणिक गतिविधियां चालू संचालित होंगी. इनमें स्क्रीनिंग एवं रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थानों में आ सकेंगे. कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी मौजूद नहीं हो सकेंगे।

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