कार में अकेले रहने के दौरान भी मास्क पहनना है जरूरी : हाईकोर्ट

जुबिली न्यूज डेस्क

कोरोना संक्रमण के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना की वजह से स्थिति खराब हो रही है। कोरोना की भयावहता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अगर आप कार में अकेले भी हैं, तब भी मास्क पहनना जरूरी है। वाहन एक सार्वजनिक स्थान की तरह है और उसमें बैठने के दौरान सुरक्षा कवच को भूला नहीं जा सकता।

अदालत के फैसले से स्पष्ट है कि कार में अकेले होने के दौरान भी अब मास्क पहनना जरूरी होगा, वरना पुलिस आपका चालान काट सकती है।

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हाईकोर्ट ने कहा कि कि मास्क एक ऐसा सुरक्षा कवच है, जो पहनने वाले को तो बचाता ही है बल्कि उसके करीबियों की भी रक्षा करता है।वैज्ञानिकों से लेकर दुनिया भर की सरकारों ने मास्क पहनने की सलाह दी है।

अदालत ने यह फैसला , अकेले निजी वाहन चलाते समय मास्क न पहनने पर चालान काटे जाने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुनाया। बता दें कोर्ट ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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