जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक से 31 जुलाई के बीच देश में शुरू हो रहे ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे देश में 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा।
कंटनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
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कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। #unlock2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 29, 2020
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अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसके साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी।
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स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। #Unlock2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 29, 2020
चरणबद्ध तरीके से गतिविधयों को शुरू करने काम अनलॉक-1 में ही कर दिया गया था। अनलॉक-2 में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अनलॉक-2 की गाइडलाइंस अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से परामर्श लेने के बाद जारी की गई हैं। इसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभाग भी शामिल हैं।
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