जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है। जहां पहले सिर्फ रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती थीं, वहीं अब रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी।
ये नियम सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा। त्योहारी सीजन में उठाए गए इस कदम से राज्य सरकार को भरपूर कमाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। शासनादेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद देशी, विदेशी शराब और बियर की दुकानें, बार और क्लब वगैरह सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी।
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उधर शराब कारोबारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश में शराब की दुकानों के बंद होने की समय अवधि 10 बजे रात तक किए जाने का स्वागत किया है।
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एसोसिएशन के महामंत्री कन्हैयालाल मौर्या ने बताया प्रदेश के हजारों लाइसेंस धारकों ने आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग पत्र देकर दुकानों के समय अवधि बढ़ाने की मांग थी समय अवधि कम होने से निर्धारित कोटा उठाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था त्योहारों को देखते हुए ये निर्णय उचित है प्रदेश का समस्त लाइसेंसी इस निर्णय का स्वागत करता है और बधाई देता है। उत्तर प्रदेश में शराब की 27 हजार दुकानें हैं जबकि लखनऊ में इनकी संख्या एक हजार है।
गौरतलब है कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों से होने वाली कमाई भी प्रभावित हुई जिससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। इसको देखते हुए बीते महीनों उत्तर प्रदेश में फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के साथ ही शॉपिंग मॉल में भी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई।
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