जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली. मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर होने वाला चुनाव 19 जून को ही होगा. जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. राज्यसभा चुनाव के खिलाफ याचिका दायर करने वाले अमन शर्मा ने हाईकोर्ट से कहा था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं. ऐसे में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ तो 24 विधानसभा क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पायेगा.

इंदौर के सामाजिक कार्यकर्त्ता अमन शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि कोर्ट निर्वाचन आयोग को निर्देशित करे कि वह राज्यसभा चुनाव से पहले विधानसभा की रिक्त 24 सीटों का चुनाव करवाया जाए. इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि विधानसभा सीट रिक्त होने पर राज्यसभा चुनाव टाल दिया जाए.
निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्यसभा चुनाव समय पर कराना उसकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी है. आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. नोटिफिकेशन के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
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हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की दलीलें सुनने के बाद राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार करते हुए अमन शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना निश्चित हो गया है.
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