जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. बिहार के मधुबनी जिले के अपर जिला जज ने छेड़छाड़ के मामले में अजीब-ओ-गरीब फैसला दिया तो पटना हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगले आदेश तक इस जज को न्यायिक कार्य से दूर करने का आदेश दिया है.
हुआ यूं कि मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल के अपर जिला जज अविनाश कुमार के सामने एक ऐसे व्यक्ति का मुकदमा पेश हुआ जिस पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम था. उसके वकील ने अदालत को बताया कि आरोपित अप्रैल से जेल में है. वह कपड़े धोने का काम करता है. जेल में रहने से उसके परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आरोपित सुलह करना चाहता है.

अपर जिला जज ने वकील की बात सुनने के बाद एक अनोखा फैसला सुनाया. जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया. जज ने अपने फैसले में कहा कि आरोपित अगले छह महीने तक अपने गाँव की सभी महिलाओं के कपड़े धोकर उन्हें प्रेस करने का काम करेगा. इसी के साथ अदालत ने उसकी ज़मानत मंज़ूर कर ली.
अपर जिला जज का यह फैसला चर्चा का विषय बना तो पटना हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया. पटना हाईकोर्ट ने जज अविनाश कुमार को अगले आदेश तक न्यायिक कार्य से अलग कर दिया है.
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