जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. पुलिस इन्काउन्टर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अन्दर सरेंडर करने का आदेश दिया है. ऋचा दुबे ने सुप्रीम कोर्ट से अपने ऊपर दर्ज की गई धोखाधड़ी का मुकदमा खारिज करने की याचिका दाखिल की थी जिसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ऋचा दुबे से कहा है कि वह पहले आत्मसमर्पण करें और उसके बाद ही अपनी ज़मानत याचिका दाखिल करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज है बल्कि चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. ऐसे में एफआईआर निरस्त करने की मांग कैसे की जा सकती है.

ऋचा दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज की गई धोखाधड़ी की एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. ऋचा दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर ही अपनी भी मोहर लगा दी और ऋचा दुबे को एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.
यह भी पढ़ें : राजभर का बीजेपी पर निशाना : नागपुर से झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेती है सरकार
यह भी पढ़ें : राहुल गांधी का आरोप : सरकार पर मजदूर व किसान विरोधी समूह का कब्ज़ा
यह भी पढ़ें : डीजे के विवाद में चली गई युवक की जान
यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : बगैर गलती माफी कौन मांगता है प्रधानमन्त्री जी
 Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
				
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					