जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनके कथित तौर पर भारतीय नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में जारी किया गया है। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने 1980 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में प्राप्त की थी।

अदालत का निर्णय और अगली सुनवाई
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 6 जनवरी 2026 के लिए तय की है।
शिकायतकर्ता का तर्क
विकास त्रिपाठी ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने का अधिकार केवल चुनाव आयोग (ECI) के पास है। उनका दावा है कि सोनिया गांधी ने नामांकन के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जो कानूनी रूप से गंभीर मामला है।
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यह मामला देश में राजनीतिक और कानूनी विवाद का केंद्र बन गया है और आगामी सुनवाई में इस पर और स्पष्टता मिलने की संभावना है।
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