ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर आया कोर्ट का फैसला

जुबिली न्यूज डेस्क

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर जिला कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे करने की इजाजत दी है।

सर्वे के लिए 17 मई से पहले का समय तय किया गया है। वहीं अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है।

बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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पिछले शुक्रवार से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया था।

मस्जिद के पीछे चबूतरे में मां श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी-देवताओं के सत्यापन और उनके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए शुक्रवार दोपहर को अदालत से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने निरीक्षण शुरू किया था।

लेकिन शनिवार को एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता को लेकर अंजुमन इन्तिजामिया मस्जिद के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

वकीलों ने मांग की थी कि कोर्ट अजय कुमार को हटा कर ख़ुद निरीक्षण करे या फिर किसी दूसरे वरिष्ठ वकील से करवाए।

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वहीं हिंदू याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि सर्वे के लिए दो और वकीलों को कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्हें 17 मई तक रिपोर्ट सौंपनी होगी।

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