कोरोना मुक्त जिलों में 20 अप्रैल से शुरू होगा अदालती काम

प्रमुख संवाददाता

उत्तर प्रदेश के कोरोना मुक्त जिलों में 20 अप्रैल से अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई शुरू हो जायेगी। कोरोना वायरस कन्टेनमेंट ज़ोन में रहने वाले कर्मचारियों को यह छूट रहेगी कि वह अदालतों में अपनी ड्यूटी ज्वाइन न करें। बाक़ी कर्मचारी पहले की तरह से अदालतों में जाकर अपना काम करेंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महा निबंधक अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि 20 अप्रैल से उत्तर प्रदेश की जिला अदालतें अपना काम शुरू कर देंगी लेकिन अदालत के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का जो फार्मूला दिया है। उसका पालन अदालतों में भी किया जाएगा क्योंकि इस महामारी से बचने का यही इकलौता तरीका है।

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