Thursday - 11 January 2024 - 10:30 AM

चेहलुम के जुलूस को भी इजाजत नहीं

प्रमुख संवाददाता

लखनऊ. सड़कों पर भीड़ जमा है. सन्डे का लॉकडाउन भी खत्म हो गया है. मेट्रो भी चलने लगी है. बाज़ार पहले की तरह खुल गए हैं. कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है लेकिन लोगों पर कोई बंदिश नहीं है. एक शहर से दूसरे शहरों के सफ़र पर सरकारी बसें ही लेकर जा रही हैं.

पटरियों पर ट्रेनें भी हैं और क्लोन ट्रेनें भी. घर से बहर निकलने पर यह अहसास भी नहीं होता कि कोरोना से अब सिर्फ एक दिन में करीब एक लाख लोग संक्रमित होने लगे हैं. अस्पतालों में जगह नहीं है. सामान्य लोग अस्पतालों में भर्ती भी नहीं हो पा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलान कर दिया है कि 15 अक्टूबर तक ऐसे सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी जिनमें भीड़ होने की संभावना हो. सफ़र के महीने का चाँद हो गया है. आज पहली सफर है. चेहलुम सफर की 20 तारीख को होता है यानी चेहलुम 8 अक्टूबर को होगा. इधर सरकार ने 15 अक्टूबर तक सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है. ज़ाहिर है कि मोहर्रम की तरह से चेहलुम भी नहीं होगा.

मोहर्रम के आयोजन को लेकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी से लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तक का दरवाज़ा खटखटाया गया. हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की सीढ़ियां चढ़ी गईं लेकिन किसी भी दरवाज़े से मोहर्रम के जुलूस की इजाज़त नहीं मिली.

दस मोहर्रम के दिन कोरोना महामारी के मद्देनज़र जुलूस संभव नहीं था लेकिन प्रशासन की तरफ से एक-एक व्यक्ति को अलग-अलग ताजिये ले जाने की इजाजत भी नहीं दी. कर्बलाओं के बाहर पुलिस तैनात रही ताकि लोग वहां भी न जा सकें.

मोहर्रम के दौरान किसी भी जुलूस की इजाजत न होने की वजह से लोगों को चेहलुम को लेकर पहले से ही यह आशंका थी कि यह जुलूस भी नहीं निकल पायेगा.

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अल्लामा ज़मीर नकवी ने बताया कि प्रशासन ने धारा 144 की अवधि को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. धारा 144 की वजह से चेहलुम का जुलूस नहीं निकल पायेगा. इसी रोक की वजह से दो दिन पहले हुई विश्वकर्मा पूजा के लिए पंडाल नहीं लगने दिए गए. लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 15 अक्टूबर तक होने वाले सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इस दौरान किसी को भी कहीं भीड़ जमा करने की इजाज़त नहीं रहेगी. किसी भी आयोजन में पांच से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. इस आदेश में यह सावधान भी किया गया है कि धार्मिक कार्यक्रमों में अराजक तत्व भी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं इसलिए भी सभी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.

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