जुबिली न्यूज डेस्क
उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ की दुकानों पर बुलडोजर चल सकता है. दरसअल, मेरठ सेंट्रल मार्केट में करीब डेढ़ हजार अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. जानकारी के अनुसार अवैध रूप से रेजिडेंशियल प्लॉट में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानें बना दिए गए. हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई.

यह मामला एक दशक से चल रहा था. आरोप है कि आवास विकास परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कॉम्प्लेक्स और दुका बनाए गए थे. फैसले के मुताबिक आवास विकास विभाग के लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई थी.
ये भी पढ़ें-प्रियंका गांधी के ‘फ़लस्तीन बैग’ पर क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
आवास विकास के अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में भू उपयोग की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है.
 Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
				
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					