
न्यूज डेस्क
सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। लगातार इस पर बहस हो रही है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस पर चिंता जताए जाने के बावजूद अब तक इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। फिलहाल फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गलत तस्वीर पोस्ट करने को लेकर कोर्ट का फैसला चर्चा में है।
फेसबुक पर एक महीने पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में रहने वाले जेबिन चार्ल्स नाम के शख्स ने पीएम मोदी की एक तस्वीर पोस्ट की। चार्ल्स को इसका अंदाजा नहीं था कि पीएम की गलत तस्वीर पोस्ट करना उनको भारी पड़ जायेगा।
इस पोस्ट के कारण अब जेबिन चार्ल्स को एक साल तक सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। सोमवार को उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में लिखित हलफनामा दिया, जिसके बाद उन्हें अग्रिम जमानत दी गई।
जस्टिस जीआर स्वामानाथन ने चाल्र्स के हलफनामे को रिकॉर्ड करते हुए कहा कि यदि वह इस एक साल में सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो अभियोजन पक्ष उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख कर सकता है।
जस्टिस स्वामीनाथन ने निर्देश दिया कि चाल्र्स को न्यायिक न्यायालय में एक माफीनामा जमा कराना होगा।
गौरतलब है कि चार्ल्स ने फेसबुक पर जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर पोस्ट की तो उसके अगले ही दिन भाजपा नेता नानजिल राजा ने वडेसरी पुलिस थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद यह मामला न्यायालय पहुंचा और उन्हें अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा।
चार्ल्स ने अपने आवेदन में अपने कृत्य पर खेद व्यक्त किया है और कहा कि उन्होंने उस तस्वीर को तुरंत ब्लॉक कर दिया क्योंकि उन्हें अहसास हुआ कि किसी भी नागरिक के पास प्रधानमंत्री का अपमान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वह आपत्तिजनक तस्वीर को लेकर स्थानीय अखबार में माफीनामा जारी करने के लिए तैयार हैं।
चार्ल्स ने उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अवलोकन का हवाला दिया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि फेसबुक पर राय देना, जो एक सार्वजनिक मंच है, अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कृत्य पर खेद व्यक्त किया है।
जेबिन चार्ल्स के खिलाफ 11 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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