जुबिली न्यूज डेस्क
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के चार लाख से ज्यादा प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को नए साल का तोहफा दिया है. लंबे समय से तबादले की कोशिश में लगे टीचर्स का इंतजार खत्म हो गया है. योगी सरकार ने बेसिक स्कूलों में एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की समय सीमा को खत्म कर दिया है. जिसके बाद नए साल में अध्यापक एक जिले से दूसरे जिले में अपना तबादला करा सकेंगे.

प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले से संबंधित शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया गया है. योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4.30 लाख से ज्यादा शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है. इससे पहले बेसिक स्कूल में ट्रांसफर के लिए पुरुष अध्यापक को पांच साल और महिला शिक्षकों को दो साल की सेवा अवधि पूरी करना अनिवार्य था.
ट्रांसफर के लिए करना होगा ये काम
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, मु्ख्य विकास अधिकारी इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे. ये कमेटी अंतर्जनपदीय तबादले के लिए आने वाले आवेदनों पर विचार करेगी. ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा. आवेदन पत्र के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे. आवेदन तय तारीखों में ही दिया जा सकेगा. एक बार आवेदन जमा करने के बाद उसमें संशोधन नहीं किए जा सकेंगे.
एक बार ट्रांसफर हो जाने के बाद शिक्षकों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी. अगर आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है या अधूरी जानकारी दी जाती है तो आवेदन को निरस्त किया जा सकता है. ऑफलाइन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.
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ये तबादले ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा से नगर सेवा संवर्क में ही हो सकेंगे. तबादला स्कूल से स्कूल में होगा. यानी ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षक ग्रामीण स्कूलों में और शहरी विद्यालयों के शिक्षक शहर के स्कूलों में ही अपना ट्रांसफर करा सकेंगे.
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