पीएमसी बैंक ग्राहकों से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

न्यूज डेस्क 

पीएमसी बैंक ग्राहकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उन्हें कहीं से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही हाथ खड़े कर चुकी हैं तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले से दूरी बना ली।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे पीएमसी खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस स्थिति की गंभीरता से परिचित है और प्रवर्तन निदेशालय दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है।

याचिकाकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा की ओर से पेश हुए वकील शशांक सुधी ने कहा कि उन्होंने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक के 500 खाताधारकों की ओर से याचिका दायर की है जिसमें नकदी निकालने पर आरबीआई की ओर से लगाई रोक को हटाने का अनुरोध किया गया है।

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