बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित 3 के खिलाफ आरोप तय, HC ने सरकार से पूछा ये सवाल

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अदालत की अवमानना के एक मामले में बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर कोर्ट ने सख्य कदम उठाया है।

दरअसल कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार, सचिव प्रताप सिंह बघेला और निदेशक सुधा सिंह के खिलाफ आरोप तय किए।

पीठ ने उन्हें इन आरोपों का जवाब दाखिल करने को कहा और अपना पक्ष रखने के लिए 23 फरवरी को अदालत में उपस्थित होने को कहा है।

ये आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आरपी वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इतना ही नहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ यहीं नहीं रूकी उसने पूछा है कि जिस अफसर के खिलाफ अवमानना के 77 मामले चल रहे हों, क्या वह सेवा में बने रहने के योग्य है?

क्या है पूरा मामला

मामला खंड शिक्षाधिकारियों के वेतन से जुड़ा है। साल 2018 का है जब कोर्ट ने शिक्षाधिकारियों के वेतनमान को लेकर दो फरवरी 2018 को एक आदेश पारित किया था।

इस आदेश के अनुसार शिक्षाधिकारियों के वेतनमान को 7500 रुपये किए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक वेतनमान नहीं मिला।

वहीं कोर्ट में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने 10 जनवरी को हलफनामा दाखिल कर बताया कि मामले में विशेष अपील दाखिल है, जिसकी सुनवाई 11 जनवरी को होगी। अपील पर सुनवाई के बाद तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया जाएगा।

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