Wednesday - 10 January 2024 - 5:47 AM

पति- पत्नी की चुनाव में लगी ड्यूटी तो मिलेगी ये छूट

जुबिली न्यूज़ डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर पति- पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं और उनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी है तो एक को ड्यूटी में छूट मिल सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी लिस्ट से दंपति में से किसी एक का नाम हटाने का आवेदन आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को आदेश दिया है।

प्रदेश में पंचायत चुनाव जिलेवार चार चरणों में 15 से 29 अप्रैल के बीच होने हैं, जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कराने के लिए लगनी है।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि यदि कोई विवाहित जोड़ा, जो सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और अपने बच्चों की देखभाल के लिए उनमें से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से राहत चाहिए तो वे आवेदन कर सकते हैं।

यदि दोनों को चुनाव ड्यूटी सौंपी गई है, तो उनके आवेदन पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक पत्र सभी जिला अधिकारियों को जारी किया है।

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सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी में आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकारी नौकरी में काम करने वाले पति- पत्नी दोनों में से किसा एक के द्वारा चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र मिलता है तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए किसी एक को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने पर सहानभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें पति- पत्नी दोनों की चुनाव में ड्यूटी लग गई है। इस वजह से उन्हें अपने बच्चों की देखरेख में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर बड़ी संख्या में आवेदन भी आये हैं। यही वजह है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखी है।

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उत्तर प्रदेश युनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर बताया था कि अगर पति- पत्नी दोनों सरकारी टीचर हैं और उन दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगती है तो उनके सामने बच्चों की देखभाल करने का संकट पैदा हो जाता है।

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ऐसे में कई बार उनके बच्चों को नुकसान भी पहुंचता है। अत: सरकारी नौकरी करने वाले दंपती मे किसी एक व्यक्ति की ही चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए राजेंद्र सिंह राठैर ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने ये आदेश जारी किया है।

गौरतलब हो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत के चारों पदों (ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य) के लिए एक साथ चार चरणों में जिलेवार चुनाव कराए जाएंगे।

पहले चरण में 18 जिलों के सभी पदों के लिए 15 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 20 जिलों में 19 अप्रैल को, तीसरे में भी 20 जिलों में 26 अप्रैल को और चौथे व अंतिम चरण में 17 जिलों के सभी पदों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।

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