उन्नाव रेप केस: विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार, शशि सिंह बरी

न्‍यूज डेस्‍क

उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट  ने भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। अब 19 दिसंबर को सजा का एलान होगा। फिलहाल, वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने मामले में सह आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है। वह लड़की को सेंगर के पास लेकर गई थी।

तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर और शशि सिंह को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया है।

पुलिस के मुताबिक, सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के करीब ढाई साल बाद तीस हजारी कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान हुए घटनाक्रमों के चलते पीड़ित एम्स में भर्ती है। उसके पिता-चाची-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह हुई। पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था।

 

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