गोरखनाथ मन्दिर के हमलावर पर लगाया गया UAPA

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ. गोरखनाथ मन्दिर के हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) लगाया गया है. वह अभी आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) की हिरासत में है. अब्बासी ने तीन अप्रैल की रात को गोरखनाथ मन्दिर परिसर में जबरन घुसने से रोके जाने पर पीएसी के दो जवानों पर धारदार हथियार से हमला किया था. उनके गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने उस पर काबू पा लिया था. उसे भी जमकर पीटा गया था और पीएसी के साथ-साथ उसे भी बीआरडी मेडिकल कालेज में दाखिल कराया गया था.

गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अब्बासी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. गोरखनाथ मन्दिर पर हुए हमले को इसलिए भी गंभीरता से लिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही यहां के पीठाधीश्वर हैं. उनका इसी मन्दिर परिसर में आवास भी है.

उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि गोरखनाथ मन्दिर मामले की जांच पुलिस ने अपने स्तर से पूरी कर ली है. इस मामले में अब कुछ भी लंबित नहीं है. उनसे जब यह पूछा गया कि क्या यह मामला एनआईए को सौंपा जा सकता है तो उन्होंने कहा कि यह एनआईए पर निर्भर है कि वह इस मामले को लेना चाहती है या नहीं.

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