मुंबई में कोरोना नियम का उल्लंघन करने वालों को होगी जेल

जुबिली न्यूज डेस्क

देश में चल रहे कोरोना के टीकाकरण अभियान के बीच मुंबई में कोराना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने और सख्ती कर दी है।

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। नये नियम के मुताबिक जो लोग होम क्वारंटाइन और सील बिल्डिंग का उल्लंघन करेंगे उन्हें जेल हो सकती है।

गुरुवार को मुंबई में कोरोना संक्रमण के 736 नये मामले सामने आए तो वहीं इसकी वजह से तीन मौते भी हुईं। 6 जनवरी (795 नए मामलों) के बाद से शहर में देखे जाने वाले दैनिक मामलों की सबसे अधिक संख्या है।

अब मुंबई में कोरोना संक्रमण के कुल 316,487 मामले हो गए हैं जबकि 11,432 लोग अब तक इस बीमारी से मर चुके हैं।

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कोरोना संक्रमण को रोकने के एि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने होम क्वारंटाइन के नियम तोडऩे वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और फिर उन्हें महामारी संबंधी रोग अधिनियम, 1897 के तहत अनिवार्य इंस्टीट्यूश्नल क्वारंटाइन के लिए भेजने का फैसला किया है।

इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव लोगों के हाई रिस्क वाले कॉन्टेक्ट यदि होम क्वारंटाइन नहीं होते हैं तो उनको मुंबई में छह महीने की कैद, या कम से कम 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

दुनिया के अधिकांश देशों में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरु हो गया है। 29 जनवरी तक देश में लोगों को टीके की खुराकें देने के मामले में भारत पांचवें स्थान पर है।

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