जुबिली न्यूज डेस्क दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक भरण-पोषण मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि महिला कमाई करने में सक्षम है बावजूद इसके एक महिला की देखभाल करने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि कई बार पत्नियां सिर्फ परिवार के लिए अपने करियर का त्याग करती …
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