जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 संदिग्ध या पुष्टि वाले मामलों को एक जगह से दूसरे स्थान पहुंचाने सहित इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना राज्यों के लिए जरूरी है। शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संगठन ‘अर्थ’ की …
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