न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स के बाद अब GST में दस्तावेज पहचान संख्या (DIN) को लागू कर दिया है। देश के कारोबारियों के हितों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के आदेश के मुताबिक, डिन का इस्तेमाल उन …
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