केंद्र सरकार ने डीपफेक और AI से तैयार बनावटी सामग्री के प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू किए। एक्स, इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सक्षम अधिकारी या अदालत के आदेश पर आपत्तिजनक कंटेंट 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम 2021 में संशोधन …
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