जुबिली न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़की अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रहने या शादी करने के लिए आज़ाद है. हाईकोर्ट ने यह फैसला प्रेम विवाह करने वाली एक लड़की की याचिका पर दिया है. दरअसल लड़की के …
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