जुबिली न्यूज डेस्क नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि भ्रष्टाचार के दोषी सरकारी अधिकारी को तब तक दोबारा नौकरी पर नहीं लिया जा सकता, जब तक उसे उच्च अदालत से दोषमुक्त घोषित नहीं किया जाता। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक रेलवे सुरक्षा बल (RPF) …
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